विकलांग पेंशन ऑनलाइन आवेदन और और और और Harsa Viklang Pension Yojana एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड एवं लॉगिन प्रक्रिया, पात्रता व लाभ जाने
दोस्तों आज हम आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के बारे बताएंगे और यह भी बताएंगे कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। हरियाणा सरकार पहले भी यह योजना शुरू की लेकिन उसमें कुछ कमियां होने कारण उसे बंद कर दिया गया लेकिन अब इस योजना को विकलांगों के लिए दोबारा शुरू किया किया गया है है।।। हरियाणा राज्य रहने वाला विकलांग व्यक्ति ही इस योजना लाभ उठा सकता है।। जो किसी और Haryana Viklang Pension Scheme से ना हो इस योजना के अंतर्गत 60% तक होने का सर्टिफिकेट जरूरी है से जुड़ी सारी बातें हम बता रहे हैं इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या-क्या दस्तावेज जरूरी हैं और किस प्रक्रिया से गुजरना।।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2022 क्या है?
हरियाणा सरकार ने Haryana Viklang Pension Yojana 2022 को दोबारा शुरू करके प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों में नई उर्जा संचार का काम किया।। इस पेंशन के शुरू होने से विकलांग व्यक्तियों एक खुशी की लहर दौड़ है विकलांगों को सम्मान से जीने लिए इस योजना से काफी आत्मनिर्भर होने की शक्ति मिली मिली है है।।।।।। है है है है है है है है है है है है है है है आपनी छोटी-छोटी के लिए किसी के सामने हाथ है फैलाना पड़ेगा। इस Haryana Viklang Pension Yojana का लाभ के लिए विकलांग व्यक्ति को हरियाणा राज्य निवासी होना आवश्यक है और विकलांगता का सर्टिफिकेट 60% से लेकर 100% तक चाहिए चाहिए की आयु आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए उन्हें उनकी विकलांगता के हिसाब से ही विकलांग पेंशन पेंशन पेंशन पेंशन जाएगी इस का लाभ उठाने के लिए आवेदक को राज्य का नागरिक होना आवश्यक।।
नेशनल पेंशन स्कीम
Viklang Pension Yojana Apply
इस योजना अंतर्गत राज्य के विकलांग व्यक्तियों को हरियाणा सरकार प्रतिमाह 1800 रूपये की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस Viklang Pension Yojana 2022 के तहत प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा। हरियाणा सरकार दिव्यांग पेंशन योजना से विकलांग नागरिको के बहुत ही लाभकारी योजना है योजना योजना का मुख्य राज्य के विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक प्रदान करके आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना। इस योजना ज़रिये विकलांग व्यक्ति पेंशन प्राप्त करके से जीवनयापन कर सकते है अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सकते।।
किस तरह लोग इस विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं सकते।।
- वृद्धा पेंशन योजना का लाभ उठाने वाले इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
- विधवा पेंशन का लाभ उठाने वाली महिलाएं भी योजना का लाभ नहीं उठा सकती।
- किसी व्यक्ति के पास तीन पहिया या चार वाहन हो तो वह भी योजना का लाभ नहीं उठा सकता।
- जो विकलांग किसी सरकारी पद पर कार्यरत हो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा।।
विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
- विकलांग पेंशन का लाभ उठाने के लिए हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य।
- आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- कम से कम 3.
- विकलांग की विकलांगता का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है जिसमें उसे 60% से लेकर 100% विकलांग होना अनिवार्य।।
- शारीरिक या रूप से विकलांग व्यक्ति भी इसका फायदा उठा हैं।।
- वह व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं जिन्हें बहुत दिखाई देता हो या बिल्कुल हो वो भी विकलांगों की कैटेगरी में आएंगे।
- जिन व्यक्तियों कुष्ठ रोग हो जाता है वह इसी श्रेणी में आएंगे।
- पोलियो लोग या कोई एक्सीडेंट में विकलांग हुआ वह भी इस योजना का उठा सकते हैं।
जरूरी कागजात
हरियाणा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए को निम्नलिखित दस्तावेज पेश करने जो निम्नलिखित है।
- हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी
- कार्ड राशन कार्ड
- विकलांगता का सर्टिफिकेट
- आय प्रमाण पत्र
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रया
हरियाणा विकलांग योजना का लाभ उठाने के लिए ई-डिश और अटल सेवा केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान से से पढ़ना होगा।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
- हरियाणा पेंशन योजना के आवेदन के लिए सबसे इसका आवेदन फॉर्म चाहिए होता जिसके लिए आपको इसकी ऑफिशल वेबसाइट पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने इसका एक होम पेज खुलकर आएगा।
- इस पर आपको ‘‘ का ऑप्शन दिखाई देगा।
- इसके आपको डाउनलोड ऑप्शन दिखाई देगा उस पर करके आप इस फॉर्म को फॉरमैट में डाउनलोड कर सकते हैं।
- डाउनलोड करने के बाद में इसे प्रिंट कर ले।
- फोर्म डाउनलोड करके प्रिंट करने के बाद खुद ध्यान पूर्वक भरे या किसी व्यक्ति से इसे भरवा ले।
- फिर इसे जरूरी कागजातों के साथ संलग्न करके संबंधित में जमा करा दें।।
- इसके कुछ बाद आपको सूचित किया जाएगा और लोग इसमें सेलेक्ट होंगे उन्हें ‘सामाजिक और अधिकारिता विभाग’ हरियाणा सरकार विकलांगता पेंशन पेंशन दी जाएगी।।
- तो इस हरियाणा राज्य के विकलांग लोग हरियाणा पेंशन योजना का लाभ उठा सकेंगे।
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