मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना ऑनलाइन आवेदन करे और Mukhyamantri Lagu Udhyog Prostsahan Yojana आवेदन की व लाभार्थी सूची देखे देखे देखे देखे देखे देखे देखे देखे देखे देखे देखे देखे देखे देखे देखे देखे देखे
सरकार द्वारा के अफसरों को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं का संचालन किया जाता।। आज आपको राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ की गई ही एक योजना से संबंधित प्रदान करने जा रहे हैं। जिसका नाम राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहनय२ है। इस लेख पढ़कर आपको इस प्रोत्साहन योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी।। जैसे कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है?, इसके लाभ, उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तो यदि आप Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2022 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आप से निवेदन है कि हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ें।
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2022
इस योजना में स्वरोजगार के अफसरों को बढ़ावा के लिए आरंभ की गई है। इस के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा स्वरोजगार करने लिए दिए गए ऋण पर प्रदान की जाएगी। यह स्वरोजगार उद्योग या फिर सर्विस सेक्टर उद्यऋ॥ ऋऋ॥ Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2022 के अंतर्गत सिर्फ वह लोग आवेदन कर सकते जो नई एंटरप्राइज स्थापित करना हैं बल्कि वह भी विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकरण परियोजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनकी एंटरप्राइज पहले पहले से स्थापित है है है है है है है है है है
राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना योजना 2022 सब्सिडी
इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी की दर 5% से 8% तक होगी। इस योजना के अंतर्गत ₹10,00,00,000 बिजनेस लोन की अधिकतम सीमा ₹1,00,00,000 है। Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2022 के अंतर्गत का नेचर समग्र ऋण, सावधि ऋण तथा पूंजी ऋण हो सकता है। ₹ 1000000 तक के के लिए कोई भी कॉलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत होगी।। ₹ 1000000 तक का बैंक द्वारा बिना किसी इंटरव्यू के फॉरवर्ड दिया जाएगा तथा ₹ ₹ ₹ से ऊपर का लोन बैंक द्वारा जांच किए जाने के बाद डिस्टिक लेवल टास्क फोर्स फोर्स कमेटी को को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा जाएगा जाएगा जाएगा।।।
Key Highlights Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana
योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहनय२ |
किसने लॉन्च की | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राजस्थान के नागरिक |
उद्देश्य | स्वरोजगार को बढ़ावा देना |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
साल | 2022 |
सब्सिडी दर | 5% से 8% |
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana का मुख्य राजस्थान के नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित है।। इस योजना माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार होगा।। जिससे कि बेरोजगारी दर में भी गिरावट होगी। इस योजना अंतर्गत सरकार द्वारा ऋण पर सब्सिडी प्रदान की।। जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग स्वरोजगार के लिए लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे प्रदेश में स्वरोजगार बढ़ेगा।।
उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन
राजस्थान मुख्यमंत्री उद्योग प्रोत्साहन योजना 2022 ऋणदात्री संस्थाएं
- नेशनालिज्ड कमर्शियल बैंक
- प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक
- शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक
- रीजनल रूरल बैंक
- राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन
- एस आई डी बी आई
- भारतीय रिजर्व द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
- राजस्थान वित्त निगम।
- सिडबी।
ऋण से संबंधित कुछ प्रावधान
- इस योजना माध्यम से अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का ऋण करवाया जाएगा।
- व्यापार के लिए ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपए है।
- बुनकर कार्ड बुनकरों के ₹ ₹ 100000 तक के ऋण ब्याज का शत प्रतिशत पूर्ण अनुदान के रूप में किया जाएगा।
- यदि ऋण पर ब्याज उक्त दर के बराबर उससे कम है तो शत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।।
- 1000000 रुपए तक ऋण के लिए कोई सिक्योरिटी जमा करने आवश्यकता नहीं होगी।।
ऋण अवधि एवं अदायगी अवधि में छूट
- ब्याज अनुदान की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी।
- बैंक ऋण की अवधि 5 वर्ष से अधिक हो सकती है। इस स्थिति ब्याज अनुदान मात्र 5 वर्ष तक ही प्रदान किया।।
- बैंकों द्वारा को अधिकतम 6 माह की अवधि ऋण अदायगी में शिथिलता प्रदान की जा।।
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2022 के लाभार्थी
- सेल्फ हेल्प ग्रुप्स
- सोसाइटी
- पार्टनरशिप फॉर्म्स
- एलएलपी फॉर्म्स
- कंपनीज
- इंडिविजुअल एप्लीकेंट
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना सब्सिडी दर
सीरियल नंबर | अधिकतम लोन अमाउंट | सब्सिडी |
1. | Up to 25 Lakhs | 8% |
two. | 25 Lakh to 05 Crore | 6% |
3. | 05 Crore to 10 Crore | 5% |
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग कार्यान्वयन एजेंसी एजेंसी
- राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना का कार्यान्वयन उद्योग विभाग के अधीन किया जाएगा॥
- उद्योग विभाग अधीन जिलों में कार्यरत जिला उद्योग केंद्रों माध्यम से यह कार्यान्वयन किया।।
- कार्यालय आयुक्त राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन एवं हेतु नोडल एजेंसी होगी।।
राज कौशल योजना
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के लाभ तथा विशेषताएं
- इस योजना प्रदेश में स्वरोजगार के अफसरों को बढ़ावा के लिए आरंभ किया गया।।
- इस योजना के अंतर्गत ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएथ
- सब्सिडी की दर 5% से 8% तक होगी।
- इस योजना अंतर्गत वह सभी लोग लोन पर प्राप्त सकते हैं जो नई स्थापित करना चाहते हैं और इसी साथ पहले से स्थापित एंटरप्राइज भी लोन पर सब्सिडी प्राप्त कर कर सकती हैं हैं।।।
- Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के अंतर्गत अधिकतम लोन ₹ ₹ ₹ 10000000 है तथा बिजनेस लोन ₹ ₹ 10000000 है।।
- इस के अंतर्गत ऋण का नेचर समग्र ऋण, सावधि ऋण कार्यशील पूंजी ऋण हो सकता है।
- राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहनय२ के अंतर्गत ₹ 1000000 तक के लोन लिए किसी भी कॉलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता है।
- इस योजना अंतर्गत ₹ ₹ 100000 तक का बिना किसी इंटरव्यू के बैंक द्वारा कर दिया जाएगा तथा ₹ ₹ से से ऊपर का लोन बैंक द्वारा जांच किए जाने के बाद बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी कमेटी को किया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी दर में गिरावऋथथ
मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना का कार्यान्वयन
- लाभार्थी को का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- जिला केंद्र द्वारा प्रति महा एक शिविर आयोजित जाएगा जिसमें आवेदन से संबंधित प्रदान की जाएगी।
- Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के अंतर्गत ब्याज भुगतान प्रक्रिया को सरलकृत एवं कंप्यूटरीकृत के लिए भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा।
- ऑनलाइन करने के लिए आवश्यकता अनुसार किसी बैंक वित्तीय संस्थान से अनुबंधन कर पर भुगतान किया जा सकेगा।
- ऑनलाइन व्यवस्था नोडल वित्तीय संस्थान को अनुदान अग्रिम भुगतान का प्रावधान रखा जा सकेगा इस व्यवस्था के संचालन हेतु का भुगतान भी किया जा सकेगा।।
- विभाग द्वारा आवेदन की जांच कर के सत्यापन की कार्यवाही जाएगी।।
- सत्यापन होने पश्चात इस योजना का लाभ लाभार्थी को प्रदान जाएगा।।
- इस योजना विभिन्न मीडिया चैनल के माध्यम से प्रसार किया जाएगा जिससे कि लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंच सके।
- इन सभी कार्यों के लिए आवंटित बजट का5%
राजस्थान मुख्यमंत्री उद्योग योजना के निबरंधन एवं शर्तें
- ऋण का उपयोग केवल उसी कार्य के लिए जा सकता है जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।।
- ब्याज अनुदान केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उद्यम ऋण का समय पर पुनर्भुगतान किया।।
- लाभारती को में एक स्वघोषणा पत्र देना होगा उसे यह घोषणा करनी होगी वह ऋण की अदायगी समय से करता।।
- ऋण खाता श्रेणी में आने के बाद उद्यमी कालांतर में नियमित कर दिए पर उक्त अवधि का ब्याज अनुदान दे होगा जो ऋण स्वीकृति आदेश की शर्तों के अधीन अधीन होगा होगा।।।।।। होगा होगा होगा होगा होगा होगा होगा होगा होगा होगा होगा होगा होगा होगा होगा
मुख्यमंत्री लघु योजना के अंतर्गत अपात्र गतिविधियों की सूची
निम्नलिखित गतिविधियां का लाभ प्राप्त करने के लिए अपात्र हैं।
- मास, मदिरा एवं पदार्थों से बने उत्पादों का निर्माण एवं।।
- विस्फोटक पदार्थ।
- परिवहन वाहन जिस की ऑन रोड कीमत ₹1000000 से अधिक हो।
- पुन चकित किए जा सकने वाले पॉलिथीन व को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक उत्पाद।
- भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा समय-समय प्रतिबंधित उत्पाद एवं गतिविधियां।
राजस्थान मुख्यमंत्री उद्योग योजना के अंतर्गत विशेष वर्ग/उद्यमियों को वरीयता
- ऐसे संस्थागत जो दीर्घकाल से सफल स्वयं सहायता समूह रूप में कार्यरत हैं।।
- वह जो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान किसी कौशल में प्रशिक्षित है प्रस्तावित कार्य क्षेत्र में पुरुस्कृत है।
- ऐसे जो पूर्व में बैंक में अच्छे ऋणी एवं जिन्होंने बैंक के नियमों तहत समय से ऋण चुकाया हो।
- दिव्यांग श्रेणी के आवेदक।
- वह आवेदक जो वस्तुत समाज के सब से वंचित तबके से है
- जिन की योजना का समाज से वंचित तबके को संभल या रोजगार प्राप्त होता।।
- वह आवेदक श्रमिक है लेकिन किसी उद्यम से लंबे तक जुड़े रहने के कारण उद्यम के संचालन में निपुण हो चुके हैं।
- वह आवेदक वस्त्र बुनाई के कार्य हेतु बुनकर कार्ड है हस्तशिल्प में कार्ड धारक।।
- भविष्य की से अत्यंत उपयोगी काम का कार्यान्वयन करने वाले।।
- वह नागरिक विश्व के अन्य देशों से न्यूनतम 1 वर्ष तक कार्य कर कर लौटे हैं।
- रोजगार सृजित करने वाले आवेदक।
- पर्यावरण अनुकूल में निवेश करना की इच्छा रखने वाले नागरिक।
- स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तर अधिकारी।
संस्थागत आवेदन हेतु पात्रता शर्तें
- संस्था राज्य के किसी विभाग या दिशा निर्देश या या योजना के अंतर्गत गठित होनी।।
- संस्था के सदस्य राजस्थान के स्थाई निवासी होने चाहिए।
- Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के तहत संस्था का कोई भी सदस्य डिफॉल्टर नहीं होाा हनत
- 1 वर्ष पूर्ण हुआ हुआ
- संस्था से सभी सूचनाएं राज्य सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध चाहिए।।
- सहकारी जो सहकारी विभाग से पंजीकृत हैं वह इस योजना का लाभ प्राप्त की पात्र है।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना पात्रता की शर्तें
- योजना का प्राप्त करने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या से ज्यादा चाहिए।
- स्वयं सहायता या इन समूह के समूह का राज्य के किसी विभाग के दर्ज होना तथा भागीदारी फर्म एलएलपी एवं कंपनी की स्थिति में उनका नियम अनुसार पंजीकृत होना होना आवश्यक होगा होगा।।।।।।।। होगा होगा होगा होगा होगा
राजस्थान मुख्यमंत्री उद्योग प्रोत्साहन योजना की पात्रता तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना अनिवार्॥
- 18 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
राजस्थान मुख्यमंत्री उद्योग प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- यदि आप से पोर्टल पर पंजीकृत है तो लॉगइन क्रैडेंशियल्स डालकर लॉगइन करना होगा।
- यदि आप पर पंजीकृत नहीं है तो आपको करना होगा जिसके लिए आपको यहां दी गई लिंक पर क्लिक करना होगा।
- आपको अपनी कैटेगरी का चयन करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुलकྰ आएगग
- आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक होंगी।।
- अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको होम पेज पर जाकर लॉगइन करना हो।
- लॉग इन के बाद आपको राजस्थान मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल कर आएगा।
- आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक होगी।।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करनथथथ
- उसके पश्चात आपको सबमिट के बटन पऐ क्लिक
- इस प्रकार आप इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे।
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